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अरविंद केजरीवाल को झटका, दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार,दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह करेगा विचार

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की और से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर की गई चुनौती वाली याचिका को तत्काल लिस्टिंग करने से इनकार कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की और से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर की गई चुनौती वाली याचिका को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा. अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से हाई कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था. इस मामले की लिस्टिंग अब बुधवार (27 मार्च) को होगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार (22 मार्च) को अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी.

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में ईडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी.

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