मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रदेश में ”हर घर तिरंगा” अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल क्रियान्वयन किया गया एवं इस सम्बन्ध में सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि 15 अगस्त, 2023 के उपरान्त इन झण्डों को आजादी का अमृत महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस तरह से प्रत्येक घर में सुरक्षित इन झंडों की इस वर्ष पुनः दिनांक 13-15 अगस्त, 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। झण्डों को पुनः उपयोग में लाने हेतु झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए हर घर तिरंगा की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।
गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब के मार्गदर्शन में एवं जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार के निर्देशन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में भव्यपूर्ण ढंग से ”हर घर तिरंगा” अभियान का क्रियान्वयन किया जायेगा। इसी के दृष्टिगत पुनः दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य जनपद में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन भव्यता के साथ किया जायेगा। जनपद में ”हर घर तिरंगा” कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/आँगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ०एम०/रेडियो चौनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जायेगा। समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देशित किया कि दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए। समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।