25 मार्च को यानी होली वाले दिन शाम पांच बजे तक यूपी की सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश योगी सरकार ने जारी किया है। शाम पांच बजे से रात 10 बजे तक शराब की बिक्री की जा सकेगी। बंदी के दौरान अगर कोई शराब की दुकान खुली पाई गई तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के दिन यानी 25 मार्च को ड्राई डे घोषित कर दिया है। यानी होली वाले दिन शाम पांच बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी साथ बीयर, माडल शॉप और भांग की दुकानें भी बंद रहेंगी। शाम पांच बजे के बाद शराब की दुकान खोल सकते है, शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिक्री हो सकेगी। इस दौरान सभी ठेकों पर आबकारी विभाग की नजरें रहेंगी। प्रशासन की तरफ से हर जिले में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
यूपी सरकार की तरफ जारी आदेश में कहा गया है की बंदी के समय अगर किसी भी दुकान से शराब की बिक्री पाई गई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि होली के बाद 29 मार्च को भी यूपी में ड्राई डे रहने वाला है। इस दिन गुड फ्राइडे है। होली और गुड फ्राइडे को देखते हुए शराब के शौकीन पहले से ही स्टाक खरीदकर रखने की तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की तरफ से हर साल ड्राई डे कैलेंडर जारी किया जाता है। होली से पहले 26 जनवरी, 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को भी शराब के ठेके बंद थे।
होली के त्योहार पर हुड़दंग करने वालों पर उतर प्रदेश पुलिस विशेष नजर रखेगी हुड़दंग करने वालों पर पुलिस एक्शन लेगी। शांतिपूर्ण तरीके से रंगों का त्योहार मनाया जाए, इसके लिए गाजियाबाद में 465 क्यूआरटी बनाई गई है। मेट्रो सिटी में पहली बार होली में इस स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। इस दौरान पुलिस त्योहार के साथ इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका भी ध्यान रखेगी। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि सुरक्षा के लिए मेट्रो सिटी को 88 सेक्टर और 39 जोन में बांटा गया है। सभी थानों के साथ एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सभी सूचनाओं को गंभीरता से लेकर उन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है।